दुबई से सस्ता सोना लाने की चोर गली सरकार ने की बंदप्लेटिनम की आड़ में हो रहा था काला धंधा
- Aabhushan Times
- May 21
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नई दिल्ली। प्लेटेनिम की आड़ में दुबई से भारत में हो रही सोने की तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने सोमवार को सोना और चांदी के आयात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बिना गला हुआ, अर्ध-निर्मित और पाउडर रूप में सोने व चांदी के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब यह आयात केवल नामित एजेंसियां, योग्य जौहरियों और भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के तहत वैध टैरिफ रेट कोटा धारकों को ही करने की अनुमति होगी। सरकार ने इस गड़बड़ी को रोकने के लिए 99 प्रतिशत या उससे अधिक शुद्ध प्लेटिनम के लिए अलग एचएस कोड निर्धारित कर दिया है। इससे सोने को प्लेटिनम बताकर लाने का रास्ता बंद हो गया है।
दरअसल, कुछ आयातक दुबई से लगभग शुद्ध सोना मंगाकर उसे प्लेटिनम मिश्रधातु बताकर कम आयात शुल्क का भु्गतान कर रहे थे। कम आयात शुल्क की सुविधा भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत उपलब्ध थी। प्लैटिनम मिश्र धातु के रूप में सोने को भारत में लाने के बाद वे दोबारा इस धातु को रिफाइन कर इससे सोना निकाल लेते हैं और बाजार में बेच देते हैं। कुछ प्लैटिनम मिश्रधातु में तो 90 फीसदी तक सोना होता है।
यह कदम वित्त वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में किए गए उस ऐलान के बाद उठाया गया है, जिसमें सोना डोरे, चांदी डोरे और 99 प्रतिशत से अधिक प्लेटिनम वाले उत्पादों के लिए नए एचएस कोड लाने की घोषणा की गई थी। सरकार ने इस गड़बड़ी को रोकने के लिए 99 प्रतिशत या उससे अधिक शुद्ध प्लेटिनम के लिए अलग एचएस कोड निर्धारित कर दिया है। केवल इस श्रेणी को ही अब शुल्क रियायत का लाभ मिलेगा। अन्य किसी भी प्लेटिनम मिश्रण के तहत आयात अब प्रतिबंधित रहेगा। इससे सोने को प्लेटिनम बताकर लाने का रास्ता बंद हो गया है।
उल्लेखनीय है कि भारत-यूएई CEPA समझौते के तहत भारत को UAE से हर साल 200 मीट्रिक टन सोना 1 प्रतिशत शुल्क रियायत के साथ आयात करने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए TRQ (Tariff Rate Quota) लाइसेंसधारी होना जरूरी है. यह कदम सरकार की उस नीति को मजबूत करता है जिसके तहत आयात पारदर्शिता और कर चोरी पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा रहा है।
पुरुष यात्री दुबई से भारत में 20 ग्राम तक सोना सिक्कों और बार के रूप में बिना कस्टम शुल्क चुकाए ला सकते हैं। महिला यात्री 40 ग्राम तक सोना आभूषण, सिक्कों या बार के रूप में बिना कस्टम शुल्क चुकाए ला सकती हैं। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 40 ग्राम तक सोना आभूषण, उपहार या भेंट के रूप में ला सकते हैं। हालांकि, उनके साथ आने वाले वयस्कों के साथ उनके संबंधों का पहचान प्रमाण होना आवश्यक है। यात्रियों के पास सोने की सही दस्तावेजी प्रमाण होने जरूरी है।
दुबई से आने वाले पुरुष यात्री अगर 20 ग्राम से ऊपर और 50 ग्राम तक सोना अपने साथ लाते हैं तो उन्हें 3 प्रतिशत कस्टम शुल्क देना होगा। 50-100 ग्राम पर 6 प्रतिशत और 100 ग्राम से अधिक पर 10 प्रतिशत कस्टम शुल्क देना होगा। दुबई से सोना लाने वाले महिला और बच्चे को 40 से अधिक और 100 ग्राम तक सोने पर 3 प्रतिशत कस्टम शुल्क देना होगा। 100-200 ग्राम पर 6 प्रतिशत कस्टम शुल्क और 200 ग्राम से अधिक पर 10 प्रतिशत कस्टम शुल्क देना होगा।
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